बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में सुधार

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बिहार सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में सुधार के लिए ‘बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024’ को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।

 

सक्षमता परीक्षा के अवसरों में वृद्धि:

पहले, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर मिलते थे। नई नियमावली के तहत, अब उन्हें पांच अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे अधिक शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।

तबादला और अनुशासनात्मक प्रावधान:

सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों को फिलहाल अपने वर्तमान विद्यालय में ही कार्य करना होगा; उनका तबादला तुरंत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो जांच के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें तबादला भी शामिल है।

वेतनमान और सेवा पुष्टि:

सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को सेवा पुष्टि के बाद ही विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान मिलेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने तक, वे अपने वर्तमान स्थान पर ही कार्यरत रहेंगे।

इन संशोधनों का उद्देश्य शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। नियमावली के विस्तृत प्रावधानों के लिए, आधिकारिक अधिसूचना और शिक्षा विभाग की वेबसाइट की नियमित जांच करना उचित होगा।

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